बीजेपी ने गंभीर धाराओं के तहत राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराया मामला, कांग्रेस का पलटवार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी सांसद हेमांग जोशी की शिकायत के आधार पर गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सूत्रों के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने गांधी पर संसद परिसर में हाथापाई के दौरान शारीरिक हमला करने और उकसाने का आरोप लगाया।

मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य), 131 (आपराधिक बल का उपयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3 (अपराध करने का सामान्य इरादा) के तहत दर्ज किया गया।

अपराध शाखा को सौंपी जा सकती है केस

अधिकारियों के मुताबिक, राहुल गांधी के खिलाफ मामले की जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंपी जा सकती है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक के बाद फैसले की घोषणा होने की उम्मीद है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘अपराध शाखा के पास ऐसे मामलों से निपटने का अनुभव है।’

बीजेपी ने कांग्रेस पर मारपीट का लगाया आरोप

मंगलवार को राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉ. बीआर अंबेडकर पर की गई टिप्पणी पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच टकराव शुरू हो गया। उनकी टिप्पणी पर कांग्रेस नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया हुई और बुधवार और गुरुवार को संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। इंडिया ब्लॉक के विरोध का भाजपा सांसदों ने जवाब दिया, जिससे तनाव बढ़ गया। गुरुवार को संसद के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच हुई झड़प में मारपीट के आरोप लगे।

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