कोलकाता रेप मर्डर केस मामले की जांच करेगी CBI, कोर्ट ने कहा- अस्पताल की थी गंभीर चूक

कोलकाता रेप मर्डर केस मामले की जांच करेगी CB

नई दिल्ली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता में एक प्रशिक्षु डॉक्टर की हत्या और बलात्कार की जांच सीबीआई को सौंप दी। अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने अस्पताल प्रशासन द्वारा गंभीर खामियों को उजागर किया और कहा कि पांच दिनों के बाद भी जांच में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है।

मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ प्रशिक्षु डॉक्टर के माता-पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो मामले में अदालत की निगरानी में जांच की मांग कर रहे थे। कई अन्य याचिकाएं भी दायर की गईं, जिनमें इसकी सीबीआई जांच की मांग की गई।

सबूत नष्ट करने की आशंका

अदालत ने कहा कि पीड़िता के माता-पिता को डर है कि अगर जांच को इसी तरह जारी रहने दिया गया तो यह पटरी से उतर जाएगी। सामान्य परिस्थितियों में हमने एक रिपोर्ट मांगी, लेकिन मामला अजीब है और तथ्य बिना समय बर्बाद किए उचित आदेश की मांग करते हैं। जांच में महत्वपूर्ण प्रगति के बिना, पीड़िता के माता-पिता की प्रार्थना स्वीकार करना हमारे लिए उचित होगा क्योंकि सबूत नष्ट कर दिए जाएंगे।

महिला स्नातकोत्तर प्रशिक्षु का शव 9 अगस्त की सुबह कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के एक सेमिनार हॉल में मिला था। संजय रॉय नाम के एक नागरिक स्वयंसेवक को अपराध के सिलसिले में अगले दिन गिरफ्तार किया गया था। उसने पुलिस के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया।

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