जम्मू-कश्मीर में जज को कथित तौर पर धमकी देने के आरोप में आईएएस अधिकारी को किया गया तलब

जम्मू-कश्मीर में जज को कथित तौर पर धमकी देने के आरोप

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने कथित आपराधिक अवमानना ​​मामले में गांदरबल जिला आयुक्त श्यामबीर सिंह को तलब किया है। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति संजीव कुमार की पीठ ने अधिकारी को अपने खिलाफ लगे आपराधिक अवमानना ​​के आरोपों का व्यक्तिगत रूप से जवाब देने का निर्देश दिया।

इसमें कहा गया, “अवमाननाकर्ता श्यामबीर को नोटिस जारी करें। अवमाननाकर्ता को सोमवार यानी 5 अगस्त को ठीक 11 बजे इस अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।” उच्च न्यायालय ने कार्यवाही में अदालत की सहायता के लिए वरिष्ठ वकील रियाज अहमद जान को न्याय मित्र नियुक्त किया।

2022 से गांदरबल के उपायुक्त के रूप में कार्यरत 2018 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी श्यामबीर सिंह के खिलाफ कार्यवाही उन आरोपों के सामने आने के बाद शुरू की गई थी कि उन्होंने गांदरबल के उप-न्यायाधीश फैयाज अहमद कुरेशी को परेशान करो कहा था और डराने-धमकाने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया था।

कोर्ट ने वेतन रोकने का भी दिया था आदेश

कुरेशी ने अक्टूबर 2022 के फैसले का अनुपालन न करने के कारण श्यामबीर सिंह का वेतन कुर्क करने का आदेश पारित किया था। उप-न्यायाधीश के अनुसार, उपायुक्त ने कथित तौर पर उन्हें परेशान करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया, जिसमें सरकारी अधिकारियों द्वारा उनकी संपत्ति पर अनधिकृत दौरा भी शामिल था।

इसे न्यायिक प्राधिकार को कमजोर करने और अदालत के फैसले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का प्रयास माना गया। पिछले महीने आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही का आदेश देते हुए कुरेशी ने यह भी सिफारिश की कि जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव श्यामबीर सिंह को न्यायपालिका के लिए लगातार संभावित खतरा बताते हुए सरकारी आचरण नियम, 1971 के तहत उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करें।

अनुपस्थित रहने पर कड़ी कार्रवाई होगी

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सिंह द्वारा समन की तामील या उनकी गैर-हाजिरी से बचने के किसी भी प्रयास को गंभीरता से लिया जाएगा और अदालत उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंडात्मक कार्यवाही का सहारा लेगी। एक पीड़ित पक्ष को अदालत द्वारा मुआवजे के भुगतान के आदेश का पालन नहीं करने पर उप-न्यायाधीश ने अधिकारी का वेतन कुर्क कर लिया था।

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