नई दिल्ली। यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया ने रियलिटी शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ पर एक अश्लील मजाक को लेकर अपने खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहीं कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
रणवीर अल्लाहबादिया की ओर से पेश वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना ने मामले की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि मामले को प्रक्रिया के अनुसार उठाया जाएगा।
मामले की मौखिक चर्चा की अनुमति नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सीजेआई ने मामले की सुनवाई से इनकार करते हुए कहा, “मामले की मौखिक चर्चा की अनुमति नहीं है।” महाराष्ट्र साइबर सेल, मुंबई पुलिस और असम पुलिस ने अल्लाहबादिया और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद उन्हें समन जारी किया है।
महाराष्ट्र साइबर विभाग ने यूट्यूब शो पर हुए विवाद के सिलसिले में अल्लाहबादिया और 29 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस बीच, मुंबई पुलिस ने अब तक अपूर्व मखीजा और आशीष चंचलानी के बयान दर्ज किए हैं, जबकि रणवीर अल्लाहबादिया अभी पेश नहीं हुए हैं।
अश्लीलता फैलाने के लिए चार लोगों के खिलाफ केस
असम पुलिस ने अपनी एफआईआर में रणवीर अल्लाहबादिया और चार अन्य को ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के एक एपिसोड में कथित तौर पर अश्लीलता को बढ़ावा देने और यौन रूप से स्पष्ट और अश्लील चर्चा में शामिल होने के लिए नामित किया है। एफआईआर के बाद असम पुलिस मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ करने के लिए मुंबई पहुंची।