अब एक घर में सिर्फ एक गैस: PNG कनेक्शन वाले को LPG सिलेंडर करना होगा सरेंडर, नया नियम लागू

PNG कनेक्शन वाले को LPG सिलेंडर सरेंडर करना होगा

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने एलपीजी की बढ़ती कमी और वैश्विक संकट के बीच बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने नया नियम जारी किया है, जिसमें पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन वाले घरों को घरेलू एलपीजी सिलेंडर रखने या रिफिल कराने की अनुमति नहीं होगी।

यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि मध्य पूर्व में US-ईरान तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य की समस्या से एलपीजी की आयात आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे देश में सिलेंडरों की मांग बढ़ी और पैनिक बुकिंग हो रही है। दोनों कनेक्शन एक साथ रखने से गैस वितरण में असमानता और संसाधनों का दुरुपयोग होता है, इसलिए सरकार ने इसे रोकने का फैसला किया।

एलपीजी सिलेंडर करना होगा सरेंडर

नियम के अनुसार, जिनके पास PNG कनेक्शन है, उन्हें अपना एलपीजी कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा। सरकारी तेल कंपनियां ऐसे उपभोक्ताओं को नया एलपीजी कनेक्शन नहीं देंगी और रिफिल भी रोक देंगी। यह आदेश 14 मार्च 2026 को गजट में प्रकाशित होने के साथ ही लागू हो गया है।

उपभोक्ताओं को सलाह है कि PNG उपलब्ध होने पर उसकी ओर स्विच करें, ताकि एलपीजी का बोझ कम हो और जरूरतमंदों तक बेहतर पहुंच सके। कुछ शहरों में PNG कंपनियां नए कनेक्शन पर छूट भी दे रही हैं।

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