नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट के आधार पर वक्फ (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसे 13 फरवरी को संसद में पेश किया गया था। सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट ने 19 फरवरी को एक बैठक के दौरान विधेयक में संशोधन को मंजूरी दे दी।
विपक्ष के हंगामे के बीच संसद में 2025 के बजट सत्र के पहले भाग के दौरान रिपोर्ट को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया गया, जिसके कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सांसदों ने दावा किया कि उनके असहमति नोट को जेपीसी रिपोर्ट से हटा दिया गया था, लेकिन केंद्र ने इस आरोप से इनकार किया।
असहमति नोट को जेपीसी रिपोर्ट से हटाया गया
विपक्षी सांसदों ने दावा किया कि उनके असहमति नोट को जेपीसी रिपोर्ट से हटा दिया गया था, लेकिन केंद्र ने इस आरोप से इनकार किया। सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते रिपोर्ट को मंजूरी दे दी, जिससे विधेयक को पेश करने का मार्ग प्रशस्त हो गया, जिसका उद्देश्य 10 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र के दूसरे भाग में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को सुव्यवस्थित करना है। विपक्ष की असहमति के बीच जेपीसी ने कानून में कई संशोधनों का सुझाव दिया था।