पाकिस्तान में ईशनिंदा कानून के उल्लंघन मामले में महिला को सजा-ए-मौत, मानवाधिकार आयोग ने उठाए सवाल

करनाल। ईशनिंदा के आरोप में पाकिस्तान की अदालत ने गुरुवार को एक महिला को मौत की सजा सुनाई। न्यायाधीश मोहम्मद अफजल मजोका ने उसे पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) की धारा 295 और पीईसीए की धारा 11 के तहत दोषी ठहराया। मौत की सजा के अलावा, अदालत ने 1,00,000 पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, मामले की जांच संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) की साइबर अपराध शाखा ने एक नागरिक शिराज अहमद की शिकायत के आधार पर शुरू की थी। एफआईआर के अनुसार, महिला पर सितंबर 2020 में सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद के बारे में ईशनिंदा वाली सामग्री पोस्ट करने का आरोप लगाया गया था।

चार बच्चों की मां ने जमानत के लिए लगाई थी अर्जी

FIA ने 29 जुलाई, 2021 को उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। चार बच्चों की मां होने के नाते, उसने ट्रायल कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) दोनों से जमानत मांगी, लेकिन दोनों आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया। इस बीच, पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग (HRCP) ने ईशनिंदा के आरोपी दो व्यक्तियों की कथित हत्याओं के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की। क्वेटा में एक होटल मालिक जिसकी हिरासत में हत्या कर दी गई और उमरकोट में पुलिस छापे के दौरान एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई।

मानवाधिकार आयोग ने की सरकार से मांग

पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने एक्स पर पोस्ट में कहा, “सरकार को यह पता लगाने के लिए एक स्वतंत्र जांच करनी चाहिए कि उमरकोट में डॉक्टर की मौत के लिए कौन जिम्मेदार था और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। देश में बढ़ते कट्टरपंथ का मुकाबला करना चाहिए, जिसका अधिकांश हिस्सा ऐतिहासिक रूप से सरकार द्वारा ही प्रायोजित रहा है।”

पाकिस्तान में ईशनिंदा कानून के दुरुपयोग का आरोप

इससे पहले, वैश्विक स्तर पर न्याय और मानवाधिकारों की वकालत करने वाले अमेरिका स्थित गैर-लाभकारी संगठन क्लूनी फाउंडेशन फॉर जस्टिस (सीएफजे) की एक रिपोर्ट से पता चला था कि पाकिस्तान के ईशनिंदा कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। सीएफजे ने बताया कि अगर दोषी पाए गए तो 15 आरोपियों को अनिवार्य मौत की सजा का सामना करना पड़ेगा। हालांकि, ज्यादातर मामलों में सुनवाई कम हुई है। 252 मामलों में से 217 में सुनवाई स्थगित कर दी गई।

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