नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि 12 लाख रुपये तक वेतन वाले करदाताओं को नई कर व्यवस्था में टैक्स का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री ने टैक्स स्लैब में बदलाव की भी घोषणा की। नई कर व्यवस्था 12 लाख रुपये तक की कमाई पर शून्य आयकर की पेशकश करती है (वेतनभोगी करदाताओं के लिए 75,000 रुपये की मानक कटौती के साथ 12.75 लाख रुपये)।
इसका अर्थ यह है कि 12,75,000 रुपये तक वेतन पाने वाले लोगों को टैक्स नहीं देना होगा। करंजवाला एंड कंपनी की पार्टनर मनमीत कौर ने कहा, “सरकार का लक्ष्य लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और मध्यम वर्ग को पहचानने वाली मांग है। नई व्यवस्था में न्यूनतम कर स्लैब 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये + 75000 रुपये मानक कटौती करना है। सरकार का लक्ष्य उपभोग और बचत/निवेश दोनों को बढ़ावा देना है।”
सरकार ने नए टैक्स स्लैब पेश किए हैं जिनका उद्देश्य मध्यम वर्ग के लिए करों को काफी हद तक कम करना है और उनके हाथों में अधिक पैसा रखने, घरेलू खपत, बचत और निवेश को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है।
टैक्स स्लैब और दरें इस प्रकार हैं:
- 0-4 लाख रुपये: शून्य
- 4-8 लाख रुपए: 5%
- 8-12 लाख रुपये: 10%
- 12-16 लाख रुपये: 15%
- 16-20 लाख रुपये: 20%
- 20-24 लाख रुपये: 25%
- 24 लाख रुपये से ऊपर: 30%