नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अंडों के लिए एक नया नियम बनाया है। 1 अप्रैल 2026 से राज्य में बिकने वाले हर अंडे पर उत्पादन की तारीख (जब अंडा दिया गया) और एक्सपायरी डेट (खराब होने की तारीख) की मुहर लगाना जरूरी होगा। इससे दुकानदार अब ताजा अंडा कहकर पुराने या खराब अंडे नहीं बेच पाएंगे। ग्राहक खुद तारीख देखकर आसानी से समझ सकेंगे कि अंडा कितना ताजा है और कब तक सुरक्षित है।
यह नियम उपभोक्ताओं की सेहत की सुरक्षा के लिए लाया गया है। पहले कई जगह पुराने अंडे बेचे जाते थे, लेकिन ग्राहकों को पता नहीं चलता था, जिससे स्वास्थ्य को खतरा हो सकता था। पशुपालन विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलकर यह फैसला लिया है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का कहना है कि अंडे सीधे इंसान की सेहत से जुड़े हैं, इसलिए पारदर्शिता बहुत जरूरी है।
नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी
यह नियम अंडे उत्पादकों (मुर्गी पालकों), व्यापारियों और दुकानदारों पर लागू होगा। सभी को अंडों पर मुहर लगानी होगी। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी, अंडे जब्त किए जाएंगे, उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा या उन पर लिख दिया जाएगा कि ये खाने लायक नहीं हैं। विभाग जांच बढ़ाएगा और पूरे राज्य में सख्ती से पालन करवाएगा।
अंडे की शेल्फ लाइफ के बारे में जानकारी
सामान्य तापमान पर अंडे 2 हफ्ते तक सुरक्षित रहते हैं, जबकि फ्रिज (2-8 डिग्री) में 5 हफ्ते तक। यूपी में कोल्ड स्टोरेज कम हैं, इसलिए बहाने नहीं चलेंगे। यह कदम उपभोक्ताओं को सुरक्षित और ताजा अंडे देने में मदद करेगा।
