नई दिल्ली। दिल्ली में अब पानी बर्बाद किए तो दो हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। पाइप के जरिये गाड़ी धोना, पानी के टैंक का ओवरफ्लो होना, घरेलू पानी के कनेक्शंस के जरिये कामर्शियल प्रयोग करना या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर इस्तेमाल करना पानी की बर्बादी माना जाएगा। दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने जल बोर्ड के सीईओ को निर्देश जारी किए हैं। 200 टीमें गठित करने के आदेश दिए है।
इसके बाद दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने बुधवार को घोषणा की कि वे भीषण गर्मी के बीच पानी बर्बाद करते पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर 2,000 रुपये का चालान लगाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अभियान के तहत, लॉन, आंगन में पानी देने, होजपाइप का उपयोग करके कारों और अन्य वाहनों को धोने की अनुमति नहीं है।
व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए घरेलू जल का प्रयोग नहीं
बोर्ड उल्लंघन करने वालों पर नकेल कसने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में 200 टीमें तैनात करेगा, जो पानी बर्बाद करते पाए जाएंगे। बोर्ड ने यह भी कहा है कि जब कोई निर्माण और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए घरेलू जल आपूर्ति का उपयोग करता पाया जाएगा तो जुर्माना लगाया जाएगा।