नई दिल्ली। मेडिकल कॉलेज में दाखिले से जुड़ी नीट (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम) परीक्षा में गड़बड़ी के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर नीट-यूजी 2024 को रद्द करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया। वहीं, कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग भी रद्द नहीं की जाएगी।
सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है। वहीं, इस पूरे मामले पर कोर्ट ने एनटीए को नोटिस भा जारी किया है। जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाश पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया है और सवालों के जवाब देने के लिए कहा है।
अब 8 जुलाई को सुनवाई
बढ़ते बवाल और लगातार दायर हो रहे NEET 2024 के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने 11 जून को अर्जेंट हियरिंग की। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर एनटीए को नोटिस भी जारी किया। लेकिन नीट 2024 काउंसलिंग पर रोक या किसी अन्य फैसले से बचा गया। वेकेशन बेंच ने वकीलों को चीफ जस्टिस के माध्यम से नीट का केस लिस्टिंग के लिए आने की बात कही। इसी के साथ नीट 2024 पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।