नई दिल्ली। दिल्ली और पड़ोसी क्षेत्रों में बिगड़ती वायु गुणवत्ता से निपटने के प्रयासों के तहत केंद्र ने पराली जलाने वाले किसानों के लिए जुर्माना बढ़ा दिया है। अब जुर्माना 30,000 रुपये तक बढ़ जाएगा। तत्काल प्रभाव से लागू होने वाले नए नियमों के तहत दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। दो से पांच एकड़ के बीच भूमि वाले किसानों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों पर पराली जलाने पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
यह संशोधन वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) अधिनियम 2021 के तहत वायु प्रदूषण को कम करने के सरकार के प्रयास का हिस्सा है। एक आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि नए नियमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने के लिए पर्यावरणीय मुआवजे का अधिरोपण, संग्रह और उपयोग) संशोधन नियम, 2024 कहा जा सकता है। नए उपायों के हिस्से के रूप में, प्रदूषण से संबंधित शिकायतों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सीएक्यूएम द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, जिसमें जांच करने और शिकायतों के समाधान के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर की थी दिल्ली सरकार की आलोचना
जुर्माने में बढ़ोतरी सुप्रीम कोर्ट की तीखी आलोचना के बाद हुई है, जिसने पहले इस प्रथा को रोकने में पहले के दंडों को अप्रभावी बताया था। अदालत ने कहा कि पिछले जुर्माने बड़े पैमाने पर न्याय निर्णयन अधिकारियों की नियुक्ति और प्रवर्तन के लिए एक उचित नियामक ढांचा स्थापित करने में देरी के कारण प्रभावहीन थे।
शीर्ष अदालत ने हाल ही में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध को लेकर दिल्ली सरकार की आलोचना भी की थी। अदालत ने पाया कि प्रतिबंध को “मुश्किल से लागू किया गया” और दिल्ली के शीर्ष पुलिस अधिकारी को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया जिसमें बताया गया कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिबंध को लागू करने के लिए क्या उपाय किए गए थे।