Adani Bribery Case: अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ संयुक्त आपराधिक मुकदमा चलाने का दिया आदेश

नई दिल्ली। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत के आरोप में उद्योगपति गौतम अडानी और अन्य के खिलाफ चल रहे तीन मामलों को एक साथ जोड़ने का आदेश दिया है। अदालत ने फैसला सुनाया कि मामलों की सुनवाई एक साथ संयुक्त सुनवाई में की जाएगी। यह फैसला तब आया जब अदालत ने कहा कि ये मामले समान आरोपों और लेनदेन से उपजे हैं।

जिन मामलों को एक साथ जोड़ा गया है, उनमें यूएस बनाम अदानी और अन्य (अडानी के खिलाफ आपराधिक मामला), सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) बनाम अदानी और अन्य (अडानी के खिलाफ सिविल मामला), और एसईसी बनाम कैबनेस (अन्य आरोपियों के खिलाफ सिविल मामला) शामिल हैं।

मुकदमों का दोबारा निस्तारण करने का निर्देश

अदालत ने कहा कि न्यायिक दक्षता को बढ़ावा देने और परस्पर विरोधी कार्यक्रमों से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया है। यह सभी मामलों को जिला न्यायाधीश निकोलस जी गारौफिस को सौंपेगा, जो अदानी के खिलाफ आपराधिक मामले की देखरेख भी कर रहे हैं। कोर्ट स्टाफ को मुकदमों का दोबारा निस्तारण करने का निर्देश दिया गया है।

265 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत का आरोप

अडानी और अन्य पर राज्य बिजली वितरण कंपनियों के साथ सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 2,029 करोड़ रुपये) की रिश्वत देने का आरोप है। इससे पहले, अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया था कि इस तथ्य को अमेरिकी बैंकों और उन निवेशकों से छुपाया गया था जिनसे अडानी समूह ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए धन जुटाया था।

अडानी ने सभी कानूनों का पालन करने का दिया वादा

अडानी समूह ने आरोपों को निराधार बताते हुए खंडन किया है और कहा है, “हम एक कानून का पालन करने वाले संगठन हैं, जो सभी कानूनों का पूरी तरह से अनुपालन करते हैं।” कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा कि अभियोग आरोपों पर आधारित है और साबित होने तक प्रतिवादियों को निर्दोष माना जाता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *