नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शराब नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से दिल्ली उच्च न्यायालय का मनोबल गिरेगा। यह बयान सीबीआई के वकील, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने दिया था, जो दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल की जमानत की मांग और उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं के विरोध में बहस कर रहे थे।
राजू ने सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने और जमानत की मांग करने वाली केजरीवाल की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा, “आज अगर जमानत दी गई, तो इससे उच्च न्यायालय का मनोबल गिरेगा।” दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले इस मामले में केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया था।
यह किसी वकील का निवेदन नहीं: एसवी राजू
राजू के तर्क से आश्चर्यचकित होकर, दो-न्यायाधीशों की पीठ में से एक न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने कहा, “यह सब मत कहो। यह किसी वकील का निवेदन नहीं हो सकता।” दूसरे न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मामले में फैसला सुनाते समय अदालत यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसा कुछ नहीं हो।” जवाब में, राजू ने कहा, “मैंने यह निवेदन इसलिए किया क्योंकि हाईकोर्ट ने इस पर गुण-दोष के आधार पर विचार नहीं किया है।”
यह एक महत्वपूर्ण आधार: एसवी राजू
अपने तर्क को समझाते हुए, राजू ने सवाल किया कि क्या केजरीवाल आरोपपत्र की प्रति जमा किए बिना जमानत का अनुरोध कर सकते हैं, जिस मामले में उनकी भूमिका का विवरण है? वह ऐसा नहीं कर सकते हैं। राजू ने कहा, “यह एक महत्वपूर्ण आधार है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आरोपपत्र में उसकी संलिप्तता का विस्तृत विवरण दिया गया है।”
बता दें, आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इससे कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिल्ली शराब नीति से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले में अंतरिम जमानत दी थी।