नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को जमानत दे दी। राउज एवेन्यू कोर्ट के अवकाश न्यायाधीश न्याय बिंदू ने आज पहले सुनवाई खत्म होने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया, फिर बाद में केजरीवाल के पक्ष में आदेश पारित किया।
आदेश पारित होने के बाद ईडी ने अदालत से अनुरोध किया कि उसे अपने कानूनी उपायों का इस्तेमाल करने के लिए 48 घंटे का समय दिया जाए। हालांकि, न्यायाधीश ने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ईडी ने जमानत आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती देने का फैसला किया है। आप सुप्रीमो एक लाख रुपये का जमानत बांड भरने के बाद शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं।
संजय सिंह ने जताई खुशी
आदेश सुनाए जाते ही आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के बाहर पटाखे फोड़े। आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल की रिहाई से लोकतंत्र मजबूत होगा। संजय सिंह ने कहा, “ईडी के अब तक के बयान झूठ पर आधारित थे। यह केजरीवाल को फंसाने के लिए बनाया गया आधारहीन फर्जी मामला है।”
पिछले महीने ही अंतरिम जमानत पर हुए थे रिहा
लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नाटकीय घटनाक्रम में 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। मई में आम चुनाव के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी। उन्होंने 2 जून को सरेंडर किया था।