अरविंद केजरीवाल को जमानत तो मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कई शर्तें; जानें क्या-क्या नहीं कर सकते CM

सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल केजरीवाल को राहत नहीं

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को जमानत मिल गई। आप सुप्रीमो दिल्ली आबकारी नीति मामले में अपनी कथित भूमिका के लिए 1 अप्रैल से जेल में हैं। केजरीवाल को पहले प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर एक मामले में इसी तरह की राहत मिलने के बाद सीबीआई मामले में जमानत दी गई थी, जो कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले की भी जांच कर रहा है।

केजरीवाल को जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए कुछ शर्तें सूचीबद्ध कीं, जिनमें ईडी मामले में राहत मिलने पर निर्धारित शर्तें भी शामिल थीं। ये हैं:

  1. 10 लाख रुपये के जमानत बांड भरने के बाद होगी रिहाई
  2. केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले पर टिप्पणी नहीं कर सकते
  3. जब तक अदालतों द्वारा छूट नहीं दी जाती, दिल्ली के मुख्यमंत्री को मुकदमे के लिए उपस्थित रहना होगा
  4. जमानत पर बाहर रहते हुए केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय में प्रवेश नहीं कर सकते
  5. वह सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते

अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला 2021-22 के लिए अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण में अनियमितताओं के आरोपों पर केंद्रित है। आरोप है कि केजरीवाल ने अन्य आप नेताओं के साथ मिलकर शराब लॉबिस्टों से रिश्वत लेने के लिए जानबूझकर नीति में खामियां पैदा कीं। जांच एजेंसियों ने दावा किया कि इस योजना के माध्यम से प्राप्त धन को गोवा में AAP के चुनाव अभियान में लगाया गया था। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रहे हैं, केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।

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