मैसूरु भूमि घोटाला मामले में सीएम सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की राज्यपाल ने दी मंजूरी

सीएम सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की राज्यपाल ने दी मंजूरी

नई दिल्ली। कर्नाटक के राज्यपाल ने शनिवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) से भूमि आवंटन में कथित घोटाले की शिकायत मिलने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी।

राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने ‘एमयूडीए घोटाले’ को उजागर करने वाले आरटीआई कार्यकर्ता टीजे अब्राहम को शनिवार दोपहर 3 बजे राजभवन में उनसे मिलने का निर्देश दिया है। किसी मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की अनुमति की आवश्यकता होती है। मुख्यमंत्री द्वारा मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की अनुमति को अदालत में चुनौती देने की संभावना है।

सिद्धरमैया की पत्नी को फायदा पहुंचाने का आरोप

MUDA घोटाला कर्नाटक में एक बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया है। इसमें MUDA द्वारा भूमि आवंटन में अनियमितताओं के आरोप शामिल हैं। आरोप है कि इन अनियमितताओं से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती सिद्धारमैया को फायदा हुआ।

2021 में, MUDA ने विकास के लिए मैसूरु के केसारे गांव में पार्वती सिद्धारमैया के 3 एकड़ के भूखंड का अधिग्रहण किया। बदले में, उन्हें दक्षिण मैसूर के पॉश इलाके विजयनगर में अन्य भूखंड आवंटित किए गए। दावों के अनुसार, विजयनगर भूखंडों का बाजार मूल्य केसारे में उनकी मूल भूमि की तुलना में काफी अधिक है।

चुनावी हलफनामे में जानकारी नहीं देने का आरोप

कर्नाटक भ्रष्टाचार विरोधी और पर्यावरण मंच के अध्यक्ष अब्राहम ने एक शिकायत दर्ज की है जिसमें आरोप लगाया गया है कि सिद्धारमैया अपने 2023 विधानसभा चुनाव हलफनामे में उक्त भूमि पर अपनी पत्नी के स्वामित्व का खुलासा करने में विफल रहे। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उनके हलफनामे में भूमि विवरण शामिल न करना उनके पूर्ण ज्ञान के साथ और स्पष्ट रूप से कुछ गुप्त उद्देश्यों के साथ था और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 ए और धारा 8 के तहत सिद्धारमैया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की गई थी।

राज्यपाल ने 26 जुलाई को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कारण बताओ नोटिस जारी कर कथित घोटाले पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा था। इससे पहले उन्होंने मुख्य सचिव से भी जानकारी मांगी थी।

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