केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, अभी तिहाड़ में ही रहेंगे; निचली अदालत के जमानत देने के फैसले को पलटा

केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, अभी तिहाड़ में ही रहेंगे

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कथित शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं दिया। केजरीवाल को नियमित जमानत देने वाली निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट ने पलट दिया है। इस तरह अरविंद केजरीवाल अब जेल में ही रहेंगे।

प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति मामले में मार्च में आप नेता को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। ईडी ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के नियमित जमानत दिए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसे ईडी ने विकृत और त्रुटिपूर्ण बताया था।

ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का किया था रूख

बता दें, केजरीवाल को निचली अदालत ने 20 जून को जमानत दी थी। 21 जून को प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री को जमानत दिए जाने को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। इस बीच, केंद्रीय जांच एजेंसी ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में तत्काल आवेदन दायर किया था।

केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट से केजरीवाल को मिली जमानत पर हाईकोर्ट के अंतरिम रोक लगाने के 21 जून के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।

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