LG के आदेश पर दिल्ली महिला आयोग से हटाए गए 223 कर्मचारी, पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बताया- तुगलकी फरमान

LG के आदेश पर दिल्ली महिला आयोग से हटाए गए 223 कर्मचारी

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए राजधानी के महिला आयोग के 223 कर्मचारियों को हटा दिया है। आरोप है कि आप सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान नियमों का उल्लंघन कर नियुक्तियां कीं थी।

मालीवाल ने उपराज्यपाल के आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि अगर सभी संविदा कर्मचारियों को हटा दिया गया तो महिला आयोग बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि पैनल में अब कुल 90 स्टाफ सदस्य हैं। इनमें से 8 सरकार से हैं और बाकी तीन महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस संगठन को खून-पसीने से सींचा गया है।” उन्होंने LG को जेल में डालने की चुनौती देते हुए कहा, “मैं महिला आयोग को बंद नहीं होने दूंगी। मुझे जेल में डाल दो, लेकिन महिलाओं पर अत्याचार मत करो।”

नए पद एलजी की मंजूरी के बिना बनाए गए

उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा जारी आदेश में दिल्ली महिला आयोग अधिनियम का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि पैनल में 40 कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या है और 223 नए पद उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना बनाए गए हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि आयोग को संविदा पर कर्मचारी रखने का अधिकार नहीं है। यह कार्रवाई फरवरी 2017 में तत्कालीन उपराज्यपाल को सौंपी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है।

नियुक्ति से पहले पदों का नहीं हुआ मूल्यांकन

महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त निदेशक द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि नियुक्तियों से पहले आवश्यक पदों का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया। आदेश में कहा गया है कि आयोग को सूचित किया गया था कि वे वित्त विभाग की मंजूरी के बिना कोई भी कदम नहीं उठाएंगे, जिसमें सरकार के लिए अतिरिक्त वित्तीय दायित्व शामिल हो।

इसमें कहा गया है कि जांच में पाया गया कि ये नियुक्तियां निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार नहीं की गईं। इसमें कहा गया है, “इसके अलावा, डीसीडब्ल्यू के कर्मचारियों के पारिश्रमिक और भत्तों में वृद्धि पर्याप्त औचित्य के बिना और निर्धारित प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों का उल्लंघन थी।”

9 साल तक मालीवाल ने अध्यक्ष का पद संभाला

AAP सांसद के रूप में राज्यसभा में प्रवेश करने से पहले मालीवाल ने नौ वर्षों तक दिल्ली महिला आयोग का नेतृत्व किया था। पैनल के अध्यक्ष का पद फिलहाल खाली है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि मालीवाल को नियुक्तियों के संबंध में वित्त विभाग की मंजूरी लेने के लिए बार-बार सलाह दी गई थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *