नई दिल्ली। आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया के तेजी से ट्रायल करने के अधिकार से वंचित किया गया और तेजी से ट्रायल के अधिकार महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालतों को ये महसूस करना होगा कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद।
जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि AAP नेता ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित थे। सिसोदिया 18 महीने तक जेल में थे। आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर खुशी प्रकट की है। उन्होंने लिखा- मनीष जी की बेल से बहुत ख़ुशी है। उम्मीद है अब वो लीड लेकर सरकार को सही दिशा में लेके चलेंगे।
दिल्ली शिक्षा क्रांति के नायक मनीष सिसोदिया जी को बेल मिलने से पूरे देश में आज ख़ुशी है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ।
मनीष जी को 530 दिन तक जेल की सलाख़ों के पीछे रखा गया। उनका जुर्म इतना था कि उन्होंने गरीबों के बच्चों को एक बेहतर भविष्य… pic.twitter.com/Mai1Zqi6XU
— Raghav Chadha (@raghav_chadha) August 9, 2024
राघव चड्ढा ने किया ट्वीट
वहीं, आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि दिल्ली शिक्षा क्रांति के नायक मनीष सिसोदिया जी को बेल मिलने से पूरे देश में आज खुशी है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। मनीष जी को 530 दिन तक जेल की सलाखों के पीछे रखा गया। उनका जुर्म इतना था कि उन्होंने गरीबों के बच्चों को एक बेहतर भविष्य दिया। प्यारे बच्चों, आपके मनीष अंकल वापस आ रहे हैं।