हरियाणा के सरकारी और निजी क्षेत्रों के मतदाताओं के लिए मतदान दिवस पर सवेतन अवकाश घोषित

पवन चोपड़ा, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव के लिए मतदान दिवस 5 अक्टूबर, 2024 (शनिवार) को सवेतन अवकाश के रूप में मनाया जाएगा। यह हरियाणा के सरकारी कार्यालयों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, कारखानों और वाणिज्यिक व्यवसायों में कार्यरत सभी पात्र मतदाताओं पर लागू होता है।

इस संबंध में मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा 18.09.2024 को अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार नेगोसिऐबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 व जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के तहत राज्य सरकार के सभी कार्यालयों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत उन सभी कर्मचारियों जो कि हरियाणा के पंजीकृत मतदाता है उनके लिए 5 अक्तूबर, 2024 हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के मतदान दिवस पर सवेतन अवकाश रहेगा।

उल्लंघन पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही

इसके साथ ही मुख्य सचिव ने हरियाणा में स्थित विभिन्न कारखानों, दुकानों व निजी सस्थानों के उन कर्मचारियों जो की हरियाणा के पंजीकृत मतदाता है, उनकों भी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के तहत मतदान के दिन 5 अक्तूबर, 2024 को सवेतन अवकाश अधिसूचित किया है। इस बारे श्रम विभाग ने भी पंजाब दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1958 के सेक्शन 28 व कारखाना अधिनियम 1948 के सेक्शन 65 के तहत अधिसूचना जारी की है। इनके उल्लंघन पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी।

कर्मचारियों के वेतन में कोई कटौती नहीं

अग्रवाल ने बताया कि इस अवकाश को प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। शिक्षण संस्थानों सहित सरकारी कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा। कारखानों में काम करने वाले वयस्क श्रमिकों को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-65 के तहत छूट दी गई है। बताया गया कि दिल्ली में काम करने वाले कर्मचारी जो हरियाणा के पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें भी सवेतन अवकाश दिया जाएगा। इस संबंध में आयुक्त (श्रम) कार्यालय, दिल्ली सरकार द्वारा एक पत्र भी जारी किया गया हैं।

5 अक्टूबर को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर रहा आयोग

इसी प्रकार, पंजाब, यूटी चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित पड़ोसी राज्यों ने भी अपने सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से अपने संबंधित राज्य में काम करने वाले हरियाणा के पंजीकृत मतदाताओं के लिए 5 अक्टूबर, 2024 को सवेतन अवकाश देने की अधिसूचना जारी की है, ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित कर सकें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सभी पात्र मतदाताओं को इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने और 5 अक्टूबर, 2024 को अपना वोट डालने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *