अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर की जांच के आदेश, 15 जून से हुआ अनिवार्य

नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर बेड़े के लिए व्यापक सुरक्षा जांच के आदेश जारी किए। यह निर्णय 12 जून को लंदन जाने वाले एयर इंडिया के बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर (उड़ान AI171) के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद लिया गया, जिसमें 242 यात्रियों और चालक दल के 241 लोगों की मौत हो गई।

यह हादसा सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद मेघानीनगर क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकराने के कारण हुआ, जिसमें कम से कम 24 लोग जमीन पर भी मारे गए।

इंजन और हाइड्रोलिक सिस्टम की जांच अनिवार्य कर दी

डीजीसीए ने 15 जून से सभी एयर इंडिया बोइंग 787-8/9 विमानों के लिए प्रत्येक उड़ान से पहले ईंधन, इंजन और हाइड्रोलिक सिस्टम की जांच अनिवार्य कर दी है। यह ऐसे विमान हैं जो जीईएनएक्स इंजनों से सुसज्जित हैं। इसमें ईंधन पैरामीटर निगरानी, केबिन एयर कंप्रेसर, इलेक्ट्रॉनिक इंजन नियंत्रण, और उड़ान नियंत्रण प्रणाली की जांच शामिल है।

इसके अलावा, दो सप्ताह के भीतर पावर आश्वासन जांच और पिछले 15 दिनों में दोहराई गई तकनीकी खामियों की समीक्षा पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। यह पहला घातक बोइंग 787 हादसा है, जो 2011 में इसकी व्यावसायिक शुरुआत के बाद हुआ।

बोइंग और जीई एयरोस्पेस के साथ मिलकर काम कर रहा

हादसे की जांच के लिए डीजीसीए, बोइंग और जीई एयरोस्पेस के साथ मिलकर काम कर रहा है। प्रारंभिक जांच इंजन थ्रस्ट, विंग फ्लैप्स और लैंडिंग गियर पर केंद्रित है। डिजिटल उड़ान डेटा रिकॉर्डर बरामद हो चुका है, लेकिन कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर अभी नहीं मिला। विमानन विशेषज्ञों का मानना है कि इंजन विफलता, पक्षी टक्कर, या मैकेनिकल खराबी संभावित कारण हो सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताया और प्रभावितों की सहायता के लिए गुजरात के अधिकारियों के साथ समन्वय किया। टाटा समूह, जिसने 2022 में एयर इंडिया का अधिग्रहण किया, ने जांच में पारदर्शिता का वादा किया और प्रत्येक पीड़ित के परिवार को 1 करोड़ रुपये की सहायता राशि की घोषणा की।

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