NewsClick के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को सुप्रीम कोर्ट ने दिए रिहा करने के आदेश, पढ़ें कोर्ट की टिप्पणी

प्रबीर पुरकायस्थ को सुप्रीम कोर्ट ने दिए रिहा करने के आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूजक्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी आतंकवाद विरोधी मामले में अमान्य थी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने आज कहा कि रिमांड कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे उनकी गिरफ्तारी शून्य हो जाती है।

न्यायमूर्ति मेहता ने कहा, “अदालत के मन में इस बात को लेकर कोई झिझक नहीं है कि गिरफ्तारी का आधार प्रदान नहीं किया गया। इस कारण गिरफ्तारी को रद्द किया जाता है। अपीलकर्ता पंकज बंसल मामले के बाद हिरासत से रिहाई का हकदार है। रिमांड आदेश अमान्य है।”

पुरकायस्थ पर चीन से पैसा लेने का आरोप

बता दें, पुरकायस्थ को आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच के कुछ दिनों बाद आरोप लगाया गया था कि न्यूज़क्लिक को चीनी प्रचार को बढ़ावा देने वाले नेटवर्क से धन प्राप्त हुआ था।

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