सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व CJI चंद्रचूड़ से सरकारी बंगला खाली करने को कहा, अप्रैल तक रहने की मांगी थी अनुमति

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी. वाई. चंद्रचूड़ से लुटियंस दिल्ली में कृष्णा मेनन मार्ग पर स्थित बंगला नंबर 5 तुरंत खाली कराने की मांग की। यह बंगला वर्तमान CJI के लिए निर्धारित है, लेकिन चंद्रचूड़ ने इसे अब तक खाली नहीं किया। वह नवंबर 2024 में सेवानिवृत्त हुए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चंद्रचूड़ ने अनुमति की अवधि, जो 31 मई, 2025 को समाप्त हो चुकी थी, और सुप्रीम कोर्ट जज (संशोधन) नियम, 2022 के तहत छह महीने की अवधि, जो 10 मई, 2025 को खत्म हुई, से अधिक समय तक बंगले पर कब्जा रखा है।

चंद्रचूड़ ने 30 अप्रैल तक बंगले में रहने की मांगी थी अनुमति

चंद्रचूड़ ने 18 दिसंबर, 2024 को तत्कालीन CJI संजीव खन्ना को पत्र लिखकर 30 अप्रैल, 2025 तक बंगले में रहने की अनुमति मांगी थी, क्योंकि उनकी नई आवासीय संपत्ति (तुगलक रोड, बंगला नंबर 14) में नवीकरण कार्य GRAP-IV के तहत प्रदूषण नियंत्रण प्रतिबंधों के कारण रुका था। MoHUA ने 13 फरवरी, 2025 को 5,430 रुपये मासिक लाइसेंस शुल्क पर इसकी मंजूरी दी। बाद में, चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से 31 मई, 2025 तक विस्तार मांगा, जिसे मंजूर किया गया, लेकिन और विस्तार न देने की शर्त थी।

आवास की कमी के कारण गेस्ट हाउस में रह रहे हैं जज

सुप्रीम कोर्ट ने अपने पत्र में कहा कि नए जजों को आवास की कमी के कारण गेस्ट हाउस में रहना पड़ रहा है। चंद्रचूड़ के कार्यालय ने देरी का कारण उनकी दो विशेष जरूरतों वाली बेटियों की स्थिति बताया, जिन्हें AIIMS में इलाज मिल रहा है, और नया बंगला व्हीलचेयर के लिए उपयुक्त बनाने में समय लग रहा है।

यह पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व CJI के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की मांग की। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे ने विवाद खड़ा किया, कुछ ने इसे शर्मनाक बताया, तो कुछ ने नियमों का पालन करने की जरूरत पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से बंगला तुरंत खाली कराकर कोर्ट के हाउसिंग पूल में लौटाने को कहा है।

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