‘उसके दिमाग में गंदगी भरी है, जो निकल रहा है’, सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अल्लाहबादिया को लगाई फटकार

नई दिल्ली। इंडियाज गॉट लेटेंट शो में अश्लील मजाक को लेकर यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जमकर फटकार लगाई। कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो पर अश्लील टिप्पणियों के लिए दर्ज कई एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग करते हुए रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

सु्प्रीम कोर्ट ने कहा, “अगर यह अश्लीलता नहीं है, तो क्या है? क्या आप कभी भी अपनी अश्लीलता और अनैतिकता दिखा सकते हैं? केवल दो एफआईआर हैं। एक मुंबई में और एक असम में। स्वतंत्रता एक अलग मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि हर मामला आपको निशाना बना रहा है और आप उलझ गए हैं। मान लीजिए कि 100 एफआईआर हैं तो वह कह सकता है कि वह अपना बचाव नहीं कर सकता। लेकिन यहां तो सिर्फ दो एफआईआर है।”

इस तरह के व्यवहार की निंदा की जानी चाहिए: जस्टिस कांत

जस्टिस कांत ने आगे कहा, “इस तरह के व्यवहार की निंदा की जानी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि आप लोकप्रिय हैं, आप समाज को हल्के में नहीं ले सकते। क्या पृथ्वी पर कोई है जो इस भाषा को पसंद करेगा? उसके दिमाग में काफी गंदगी भरी है जो वह उगल दिया गया है। हमें उस शख्स की रक्षा क्यों करनी चाहिए?”

फिलहाल कोई शो नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

उन्होंने कहा, “आपने जो शब्द चुने हैं, उससे माता-पिता को शर्म आएगी। बहन-बेटियों को शर्म आएगी। पूरा समाज शर्मसार होगा। आप और आपके मुवक्किल बदतमीजी की हद पार कर चुके हैं। कानून और व्यवस्था के नियम का पालन करना होगा।” सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत देते हुए यह भी आदेश दिया कि वह और उनके सहयोगी फिलहाल कोई अन्य शो नहीं कर सकते।

बिना अनुमति देश नहीं छोड़ सकते: सुप्रीम कोर्ट

अदालत ने यह भी कहा कि इंडियाज गॉट लेटेंट शो के आधार पर अल्लाहबादिया के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी और उसे जांच में शामिल होने में बाधा बनने वाले किसी भी खतरे की स्थिति में सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र और असम की स्थानीय पुलिस से संपर्क करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, उन्हें अपना पासपोर्ट ठाणे पुलिस के पास जमा करने के लिए कहा गया है और वह सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते।

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