पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर महिला ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, राजभवन ने जारी किया आदेश

आनंद बोस पर महिला ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कोलकाता में राजभवन के सभी कर्मचारियों को एक निर्देश जारी किया है, जिसमें उन्हें एक अस्थायी कर्मचारी द्वारा उनके खिलाफ दायर हालिया यौन उत्पीड़न शिकायत के संबंध में राज्य पुलिस के किसी भी बात को नजरअंदाज करने का निर्देश दिया गया है। राजभवन के आधिकारिक एक्स हैंडल पर कहा कि स्टाफ सदस्यों को मामले में चल रही जांच के संबंध में ऑनलाइन, ऑफलाइन, व्यक्तिगत रूप से, फोन पर या किसी अन्य माध्यम से कोई भी बयान देने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया जाता है।

यह कदम राज्यपाल के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए कोलकाता पुलिस द्वारा एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन के बाद उठाया गया है। इसमें राजभवन परिसर से सीसीटीवी फुटेज के लिए एसआईटी का अनुरोध भी शामिल है। अपनी अधिसूचना में, राज्यपाल बोस ने संविधान के अनुच्छेद 361 (2) और (3) का हवाला दिया, जो राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान राज्य पुलिस द्वारा किसी भी जांच या कानूनी कार्यवाही से छूट प्रदान करता है।

कोलकाता पुलिस सुराग तलाशने में जुटी

हालांकि कोलकाता पुलिस निडर बनी हुई है और सक्रिय रूप से मामले में सुराग तलाश रही है। कथित तौर पर एसआईटी ने गवाहों से बात करने और शिकायत से संबंधित साक्ष्य प्राप्त करने की मांग की है। ये आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले सामने आए। पीएम मोदी कोलकाता में हैं और राजभवन में रात बिता रहे हैं।

महिला ने बोस के खिलाफ छेड़छाड़ का लगाया आरोप

पुलिस सूत्रों ने आज दोपहर कहा, राजभवन में एक अस्थायी कर्मचारी सदस्य होने का दावा करने वाली एक महिला गवर्नर हाउस के अंदर स्थित पुलिस चौकी पर पहुंची और बोस पर उसके साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। वहीं राज्यपाल ने आरोपों के सामने आने के बाद से उनका जोरदार खंडन किया है। उन्होंने हाल ही में एक ऑडियो संदेश जारी किया जिसमें विवाद के पीछे राजनीतिक उद्देश्यों का आरोप लगाया गया। उन्होंने राजभवन के कर्मचारियों को दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले संभावित घुसपैठियों के खिलाफ सतर्क रहने की चेतावनी दी।

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