नई दिल्ली। भारतीय मूल के एक शख्स को सिंगापुर की एक अदालत ने अपनी गर्लफ्रेंड की पीट-पीटकर हत्या के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई है। दरअसल, 40 वर्षीय एम कृष्णन को तब गुस्सा आ गया, जब उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड का किसी और शख्स के साथ चक्कर है। इसके बाद वह आगबबूला हो गया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसमें महिला की मौत हो गई।
घटना साल 2019 की है, जब एम कृष्णन ने 40 वर्षीय मल्लिका बेगम रहमानसा अब्दुल रहमान को मुक्का और लात मारी, जिस कराण 17 जनवरी, 2019 को उसकी मौत हो गई। सिंगापुर की ‘टुडे’ अखबार ने सोमवार को खबर दी कि 40 वर्षीय कृष्णन ने पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय में अपना दोष स्वीकार कर लिया। उनकी सजा उनकी गिरफ्तारी की तारीख से पीछे की तारीख में दी गई थी।
उसने सुधरने का वादा किया लेकिन दुर्व्यवहार जारी रखा
न्यायमूर्ति वैलेरी थीन ने कहा कि कृष्णन ने वादा किया था कि 2018 में (पुलिस अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार के एक अन्य अपराध के लिए) वह एक सुधरा हुआ व्यक्ति बन जाएगा, लेकिन उसने अपनी पत्नी और प्रेमिका के साथ दुर्व्यवहार करना जारी रखा। सजा सुनाए जाने के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि यद्यपि कृष्णन के अंदर हिंसक विकार था, जो उसे इस तरह के कृत्य के लिए उकसाया। वह शराब पीने का आदी था, जिस कारण शराब ने भी उनके कार्य करने के तरीके को प्रभावित किया था।
कोर्ट ने इसलिए सुनाई 20 साल की सजा
न्यायमूर्ति थीन ने कहा कि भले ही अपराध के बाद उसे विकार का पता चला था, “आरोपी को पता था कि वह कानून के साथ अपने अतीत के टकराव के कारण सामाजिक रूप से अस्वीकार्य तरीकों से अपना गुस्सा दिखाने के लिए अतिसंवेदनशील था” यह कहते हुए कि वह महिलाओं के खिलाफ उसके बार-बार घरेलू दुर्व्यवहार को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए न्यायाधीश ने कृष्णन को 20 साल जेल की सजा सुनाई।
पत्नी के साथ भी हो चुकी है झड़प
बता दें, गैर इरादतन हत्या के लिए अधिकतम सजा आजीवन कारावास और बेंत से मारने की सजा है या 20 साल तक की जेल की सजा और जुर्माना या बेंत से मारना है। नवंबर 2015 में, कृष्णन की पत्नी ने उन्हें और उनकी प्रेमिका को उनके घर के बेडरूम में शराब पीते हुए पकड़ लिया था। वहां पर दोनों के बीच झड़प हुई और उसने व्हिस्की की बोतल छीनने से पहले उसके चेहरे पर मुक्का मारा।