MP हाईकोर्ट ने BJP मंत्री के खिलाफ FIR का दिया आदेश, कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिया था आपत्तिजनक बयान

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 14 मई को बीजेपी के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज करने का आदेश दिया। यह विवाद तब शुरू हुआ, जब शाह ने इंदौर के महू में एक सार्वजनिक सभा में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, “जिन्होंने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, हमने उनकी ही बहन भेजकर उनकी ऐसी-तैसी करवाई।”

इस बयान को कर्नल सोफिया कुरैशी पर सांप्रदायिक और लैंगिक टिप्पणी माना गया, जो ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग में अहम भूमिका निभा चुकी हैं।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने की थी बर्खास्त करने की मांग

हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को चार घंटे में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। शाह के बयान की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस, राजद और बसपा सहित विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे शर्मनाक और अश्लील बताया और शाह को बर्खास्त करने की मांग की। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहतकर ने भी बयान की निंदा की, इसे महिला सम्मान और सेना के खिलाफ बताया।

बीजेपी ने विजय शाह के बयान से बनाई दूरी

बीजेपी ने शाह के बयान से दूरी बनाई। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पार्टी ऐसी टिप्पणियों का समर्थन नहीं करती और शाह को चेतावनी दी गई है। शाह ने मंगलवार शाम माफी मांगी, दावा किया कि उनके बयान को गलत संदर्भ में लिया गया। उन्होंने कहा, “कर्नल सोफिया मेरी बहन से बढ़कर हैं, मैं दस बार माफी मांगता हूं।”

कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग में देश का गौरव बढ़ाया था, जो पहलगाम आतंकी हमले का जवाब था। इस घटना ने सामाजिक एकता और सेना के सम्मान पर सवाल उठाए हैं।

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