दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने केजरीवाल को किया गिरफ्तार, तीन दिन की रिमांड पर भेजे गए

दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने केजरीवाल को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा अदालत में पूछताछ करने की अनुमति दिए जाने के बाद बुधवार को सीबीआई ने शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें तीन दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया और 29 जून को शाम 7 बजे अदालत में पेश किया जाएगा।

गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत पर रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली। केजरीवाल को 21 मार्च को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। वह वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि दस्तावेजों से आमना-सामना कराने के लिए केजरीवाल की हिरासत की जरूरत है। सीबीआई ने यह भी दावा किया कि केजरीवाल ने शराब नीति को बनाने का जिम्मा दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर डालते हुए कहा था कि इसका विचार उनका था।

मुख्यमंत्री का हर चीज में है हाथ: सीबीआई

सीबीआई ने दावा किया कि केजरीवाल ने कहा कि आप के पूर्व संचार प्रभारी और मामले के आरोपी विजय नायर ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम किया था। सीबीआई के वकील ने कहा, “मुख्यमंत्री ने कोई मंत्रालय नहीं लिया लेकिन हर चीज में उनका हाथ है।” सीबीआई की मांग का विरोध करते हुए केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि उन्हें इस बारे में सूचित नहीं किया गया था कि सीबीआई ने अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया था और उनसे पूछताछ करने का आदेश हासिल किया था।

हमें जवाब दाखिल करने का समय दें: केजरीवाल

केजरीवाल के वकील ने कहा, “जिस तरह से यह किया गया है वह गंभीर चिंता का विषय है। कृपया हमें दस्तावेजों तक पहुंचने की अनुमति दें और इस सुनवाई को कल तक के लिए टाल दें। अगर हम जवाब दाखिल करेंगे तो आसमान नहीं गिर जाएगा।” सीबीआई ने 25 जून को जेल से केजरीवाल का बयान लिया और बुधवार को ट्रायल कोर्ट के सामने उन्हें पेश करने की मांग की।

जांच एजेंसी का विशेषाधिकार हैः सीबीआई

वरिष्ठ अधिवक्ता डीपी सिंह द्वारा प्रतिनिधित्व करते हुए सीबीआई ने कहा कि जांच एजेंसी का विशेषाधिकार है और कानून यह अनिवार्य नहीं करता है कि आरोपी को सूचित किया जाना चाहिए। सीबीआई ने कहा, “कानून यह नहीं कहता है कि जब मैं जाकर उसकी जांच करना चाहता हूं तो मुझे उन्हें बताना होगा। के. कविता के मामले में भी यही हुआ। मुझे केवल अदालत की अनुमति की आवश्यकता है।”

केजरीवाल के वकील ने तर्क दिया कि पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत धारा 41 का कोई नोटिस नहीं दिया गया था।

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