लहसुन मसाला है या सब्जी? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वर्षों से चली आ रही बहस को किया खत्म

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वर्षों से चली आ रही बहस को किया खत्म

नई दिल्ली। लहसुन एक सब्जी है या मसाला? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने आखिरकार वर्षों से चली आ रही बहस को खत्म कर दिया और लहसुन को सब्जी घोषित करते हुए सब्जी और मसाला दोनों बाजारों में इसकी बिक्री की अनुमति दे दी।

उच्च न्यायालय के फैसले से किसानों और व्यापारियों को फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि लहसुन को अभी भी मसाले के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बावजूद इसे सब्जी माना जाएगा। लहसुन अक्सर अपने मजबूत स्वाद और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में कई प्रकार के उपयोग के कारण खाना पकाने में एक मसाला माना जाता है।

यह विवाद 2015 से शुरू हुआ था, जब मध्य प्रदेश में एक किसान संगठन ने मंडी बोर्ड को लहसुन को सब्जी के रूप में वर्गीकृत करने की घोषमा की। हालांकि, कृषि विभाग ने तुरंत इस निर्णय को पलट दिया और लहसुन को कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम 1972 के तहत एक मसाले के रूप में पुनः वर्गीकृत कर दिया।

किसान के बजाय कमीशन एजेंटों को पहुंचेगा फायदा

जवाब में, आलू, प्याज और लहसुन कमीशन एजेंट एसोसिएशन ने प्रमुख सचिव के फैसले को चुनौती देते हुए 2016 में इंदौर पीठ का दरवाजा खटखटाया। फरवरी 2017 में एक एकल न्यायाधीश ने एसोसिएशन के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे व्यापारियों के बीच विवाद छिड़ गया, जिन्होंने तर्क दिया कि इस फैसले से किसानों के बजाय मुख्य रूप से कमीशन एजेंटों को फायदा हुआ।

मुकेश सोमानी ने एक समीक्षा याचिका दायर की

जुलाई 2017 में, एक याचिकाकर्ता मुकेश सोमानी ने एक समीक्षा याचिका दायर की, जिसके कारण न्यायमूर्ति एसए धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति डी वेंकटरमन की इंदौर पीठ ने हालिया फैसला सुनाया। पीठ ने लहसुन की बिक्री की पिछली प्रणाली को बहाल करते हुए 2017 के फैसले को बरकरार रखा, जो किसानों को एजेंटों को कोई कमीशन दिए बिना सीधे बाजार में अपनी उपज बेचने की अनुमति देता है।

अदालत ने यह भी कहा कि हालांकि लहसुन को मसाले के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन जब परिवर्तन लागू करने की बात आती है तो यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है। इसलिए, इस समय इसके वर्गीकरण के संबंध में कोई और निर्णय नहीं लिया जा सकता है, सिवाय इसके कि इसे एक सब्जी के रूप में बनाए रखा जाएगा।

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