नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाताधारकों के लिए अब ऑनलाइन पीएफ निकासी एक आसान प्रक्रिया बन गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ऑनलाइन सुविधा के जरिए खाताधारकों को बिना किसी दफ्तर गए अपने खाते से पैसा निकालने की सुविधा दी है। हालांकि, इसके लिए कुछ नियम और शर्तों का पालन करना जरूरी है।
PF ऑनलाइन निकालने का तरीका
1. EPFO पोर्टल पर लॉग इन करें:
सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.epfindia.gov.in) पर जाएं।
2. UAN और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें:
– यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और पासवर्ड डालें।
– कैप्चा कोड भरकर साइन इन करें।
3. क्लेम फॉर्म भरें:
– होम पेज पर ‘Online Services’ टैब पर क्लिक करें।
– ‘Claim (Form-31, 19 & 10C)’ विकल्प चुनें।
4. बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन:
– आपके बैंक खाते का विवरण दिखेगा। उसे वेरिफाई करें।
5. फॉर्म भरें:
– फॉर्म में पीएफ निकासी का कारण चुनें (जैसे शादी, शिक्षा, इलाज, नौकरी छोड़ना, रिटायरमेंट आदि)।
– आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
6. OTP वेरिफिकेशन:
– आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा।
– ओटीपी डालकर क्लेम सबमिट करें।
7. निकासी का समय:
– EPFO आमतौर पर 5-10 कार्यदिवस में पैसा खाते में ट्रांसफर कर देता है।
PF निकासी के नियम
1. सेवा अवधि:
– नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद ही पीएफ का पूरा पैसा निकाला जा सकता है।
– यदि नौकरी के दौरान निकासी करनी हो, तो कुछ शर्तें लागू होती हैं।
2. पीएफ निकासी की शर्तें:
– शादी या उच्च शिक्षा के लिए पीएफ खाते से 50% तक निकासी की जा सकती है।
– गंभीर बीमारी की स्थिति में भी खाते का पैसा निकाला जा सकता है।
– मकान खरीदने या घर बनाने के लिए पीएफ खाते से निकासी की अनुमति है।
3. कर नियम:
– यदि 5 साल की नौकरी पूरी होने से पहले पीएफ निकाला जाता है, तो उस पर TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) कटता है।
– 5 साल के बाद निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगता।
4. KYC जरूरी:
– ऑनलाइन निकासी के लिए आधार, पैन और बैंक खाते का केवाईसी (KYC) अपडेट होना अनिवार्य है।
विशेष सलाह
ऑनलाइन पीएफ निकासी में धोखाधड़ी से बचने के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करें और किसी भी संदिग्ध कॉल या लिंक से बचें।