कर्नाटक में हिरासत में लिए गए जद-एस नेता एचडी रेवन्ना, महिला के अपहरण और उसका यौन शोषण का है मामला

कर्नाटक में हिरासत में लिए गए जद-एस नेता एचडी रेवन्ना

नई दिल्ली। जनता दल (सेक्युलर) पार्टी के नेता एचडी रेवन्ना को शनिवार को कर्नाटक में विशेष जांच दल (एसआईटी) के अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया। यह गिरफ्तारी बेंगलुरु के केआर नगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज अपहरण के मामले से संबंधित है।

इससे पहले, बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने कथित अश्लील वीडियो मामले में जद (एस) नेता एचडी रेवन्ना और जद (एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बेंगलुरु में पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट के न्यायमूर्ति संतोष गजानन भट्ट की पीठ ने दोनों जद (एस) नेताओं की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

महिला के बेटे ने दर्ज कराया केस

इस बीच, एचडी रेवन्ना पर ‘अश्लील वीडियो’ मामले में अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई कथित तौर पर ‘अपहरण और यौन शोषण’ की शिकार एक महिला के बेटे की शिकायत के आधार पर की गई थी। मैसूर में केआर नगर पुलिस को दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में, उस व्यक्ति ने कहा कि उसकी मां ने अपने गांव लौटने से पहले छह साल तक एचडी रेवन्ना के घर पर नौकरानी के रूप में काम किया, जहां वह एक दैनिक मजदूर के रूप में काम करती थी।

वीडियो सामने आने के बाद महिला लापता

बाद में उस व्यक्ति को एक वीडियो मिला, जिसमें मौजूदा सांसद और हासन लोकसभा उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना द्वारा कथित तौर पर उसकी मां के यौन शोषण को दिखाया गया था। उन्होंने कहा कि वीडियो सामने आने के तुरंत बाद उनकी मां लापता हो गईं। इसके बाद उन्होंने एचडी रेवन्ना और बबन्ना के खिलाफ अपहरण की शिकायत दर्ज कराई।

एचडी रेवन्ना आरोपी नंबर एक

होलेनरसीपुरा विधायक और उनके सहयोगी पर आईपीसी की धारा 364ए (फिरौती के लिए अपहरण), 365 (नुकसान पहुंचाने के इरादे से अपहरण) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया था। केआर नगर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में एचडी रेवन्ना को आरोपी नंबर एक और बबन्ना नाम के एक अन्य व्यक्ति को आरोपी नंबर दो के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

एसआईटी पूछताछ में नहीं पहुंचे थे

शुक्रवार को बेंगलुरु में जन प्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत में एचडी रेवन्ना की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के लिए आने से कुछ घंटे पहले एफआईआर दर्ज की गई थी। वह पूछताछ के लिए 2 मई को विशेष जांच दल (एसआईटी) के सामने पेश होने के लिए बुलाए गए समन में शामिल नहीं हुए थे।

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