नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सोमवार को सभी भारतीय एयरलाइंस को यात्रियों के अधिकारों के बारे में जानकारी देने का निर्देश जारी किया। यह फैसला हाल के दिनों में एयरलाइंस की ओर से खराब सेवा और प्रबंधन की शिकायतों के बाद लिया गया है।
डीजीसीए ने कहा कि अब एयरलाइंस को टिकट बुकिंग के बाद यात्रियों को उनके अधिकारों की जानकारी एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए देनी होगी। इसके अलावा, यह जानकारी टिकटों और एयरलाइंस की वेबसाइटों पर भी प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होगी। यह कदम यात्रियों, खासकर पहली बार हवाई यात्रा करने वालों को उनके हक के बारे में जागरूक करने के लिए उठाया गया है।
डेविड वार्नर ने फ्लाइट में देरी की शिकायत की थी
डीजीसीए के इस निर्देश के पीछे हाल की घटनाएं अहम कारण हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वॉर्नर ने शनिवार को एयर इंडिया की उड़ान में देरी की शिकायत की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्हें दिल्ली में एक ऐसे विमान में चढ़ाया गया, जिसमें पायलट ही नहीं थे, और घंटों इंतजार करना पड़ा। इसी तरह, क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले सहित कई यात्रियों ने भी एयरलाइंस की लापरवाही की शिकायत की थी। इन घटनाओं ने डीजीसीए को सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर किया।
‘पैसेंजर चार्टर’ का लिंक यात्रियों को भेजना जरूरी
डीजीसीए प्रमुख फैज अहमद किदवई ने कहा कि यात्रियों को उड़ान में देरी, रद्दीकरण, बोर्डिंग से इनकार और सामान से जुड़ी समस्याओं के मामले में उनके हक की जानकारी होना जरूरी है। नए नियमों के तहत, एयरलाइंस को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध ‘पैसेंजर चार्टर’ का लिंक यात्रियों को भेजना होगा। यह चार्टर यात्रियों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है।
दो घंटे की ज्यादा देरी पर मुफ्त भोजन और पानी जरूरी
उदाहरण के लिए, अगर उड़ान में 2 घंटे से ज्यादा की देरी होती है, तो यात्रियों को मुफ्त भोजन और पेय का हक है। अगर देरी 24 घंटे से ज्यादा हो, तो एयरलाइन को होटल और परिवहन की सुविधा देनी होगी। डीजीसीए ने एयरलाइंस को 27 मार्च तक इस निर्देश को लागू करने का समय दिया है। इंडिगो ने सूचना दी कि वह मंगलवार से इस नियम का पालन शुरू कर देगी।
नियम न मानने पर सख्त कार्रवाई होगी: डीजीसीए
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम हवाई यात्रा को अधिक पारदर्शी और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाएगा। हालांकि, कुछ लोगों का कहना है कि नियमों में अभी भी अस्पष्टता है, जैसे कि ‘असाधारण परिस्थितियों’ की परिभाषा। फिर भी, यह पहल यात्रियों को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। डीजीसीए ने यह भी चेतावनी दी कि नियमों का पालन न करने वाली एयरलाइंस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बदलाव भारतीय उड्डयन उद्योग में ग्राहक सेवा को बेहतर करने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है।