मानहानि मामले में संजय राउत दोषी करार, मुंबई की एक अदालत ने 15 दिन की सुनाई कैद की सजा

नई दिल्ली। पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि मामले में मुंबई की एक अदालत ने राज्यसभा सांसद और शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को 15 दिन की कैद की सजा सुनाई है।

मुंबई के रुइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर मेधा सोमैया ने अपनी शिकायत में कहा था कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार और पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए हैं।

25 हजार का जुर्माना भी लगा

उन्होंने शिवसेना (यूबीटी) सांसद के खिलाफ उनके उन आरोपों के लिए कार्रवाई की मांग की थी कि वह उनके और उनके एनजीओ युवा प्रतिष्ठान द्वारा किए गए 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले में शामिल थीं। राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि के लिए दोषी ठहराया गया और 15 दिनों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर किया गया साझा

मेधा सोमैया ने अधिवक्ता विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से दायर शिकायत में कहा कि अप्रैल 2022 से राउत ने उनके खिलाफ मीडिया को दुर्भावनापूर्ण और अनुचित शरारती बयान दिए हैं और इसे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर जनता के लिए मुद्रित, प्रकाशित और प्रसारित किया गया। उन्होंने शिकायत में कहा कि दुर्भावनापूर्ण बयानों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी व्यापक रूप से साझा किया गया।

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