सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल केजरीवाल को राहत नहीं, जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल केजरीवाल को राहत नहीं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत को एक सप्ताह के लिए बढ़ाने की अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। कथित शराब नीति घोटाले में मार्च में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली की सात लोकसभा सीटों के लिए चुनाव से पहले अपनी आप के लिए प्रचार करने के लिए इस महीने अंतरिम जमानत दी गई थी। उन्हें 1 जून तक रिहा कर दिया गया और 2 जून तक तिहाड़ जेल लौटने को कहा गया।

हालांकि, केजरीवाल की तत्काल सुनवाई की उम्मीदें तब धराशायी हो गईं जब एक अवकाश पीठ ने कहा कि वह उनकी याचिका को केवल मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेजेंगे, जो तय करेंगे कि इस पर कब सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा, “सीजेआई इस याचिका को सूचीबद्ध करने पर उचित निर्णय लेंगे। केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। पिछली सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा गया था।

‘इस पर पिछले सप्ताह ही सुनवाई हो सकती थी’

केजरीवाल ने बुधवार को तत्काल सुनवाई की मांग की थी। जमानत विस्तार याचिका के समय को लेकर भी अदालत थोड़ी असमंजस में थी। अदालत ने बताया कि यह पिछले सप्ताह किया जा सकता था, जब न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता उस पीठ का हिस्सा थे, जिसने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी, तब आपने इसका जिक्र क्यों नहीं किया?” फिलहाल केजरीवाल को आदेश के अनुसार (2 जून तक) जेल लौटना होगा या अदालत के गुस्से का सामना करना पड़ेगा।

‘केजरीवाल को गंभीर मधुमेह का रोग है’

सिंघवी ने कोर्ट से कहा, “केजरीवाल को मधुमेह का गंभीर रूप है।” इससे पहले, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आप नेता की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए दबाव डाला था। उन्होंने यह तर्क दिया था कि केजरीवाल को अधिक चिकित्सा परीक्षणों के लिए समय की आवश्यकता थी। केजरीवाल ने कहा कि वह 9 जून (चुनाव परिणाम के पांच दिन बाद) को आत्मसमर्पण करेंगे। सिंघवी ने जोर देकर कहा, “स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं और बढ़ते जोखिम के संकेतों को देखते हुए जेल की सजा के दौरान उन्हें संभावित दीर्घकालिक नुकसान से बचाने के लिए एक चिकित्सा जांच आवश्यक है।”

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