ऑस्ट्रेलिया में ‘राइट टू डिसकनेक्ट’ कानून पारित, ऑफिस के बाद अपने ‘बॉस’ को कर सकेंगे इग्नोर

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलियाई कर्मचारियों को सोमवार से ‘राइट टू डिसकनेक्ट’ कानून की सौगात मिली है। दरअसल, यह कानून एक कर्मचारी को ऑफिस में काम के बाद अपने बॉस की अनदेखी करने का अधिकार देता है। यह कानून फरवरी में पारित हुआ था। यह उन कर्मचारियों की रक्षा करता है जो काम के घंटों के बाद भी अपने कर्मचारियों से संपर्क करने, उनकी निगरानी करने, पढ़ने या जवाब देने के लिए मजबूर करता था।

कर्मचारियों को अपने मोबाइल उपकरण बंद करने का अधिकार देने वाले समान कानून फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ के अन्य देशों में पहले से ही मौजूद हैं। इस साल की शुरुआत में जैसे ही कानून संसद में पारित हुआ, कई कंपनियों ने इसकी आलोचना की। उन्होंने कानून को जल्दबाजी में लाने और अनुचित बताया।

कानून कई कारकों पर है निर्भर

‘राइट टू डिसकनेक्ट’ कानून कुछ परिस्थितियों में कर्मचारियों के लिए उचित है, जैसे कोई कर्मचारी अपने बॉस को काम के बाद भी इनकार नहीं कर सकते थे। हालांकि यह उनकी भूमिका, संपर्क का कारण और यह कैसे किया जाता है, आदि अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है।

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