पवन चोपड़ा, चण्डीगढ़। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर होनी चाहिए ताकि दिव्यांग मतदाताओं को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। इसके अलावा, मतदान केंद्रों पर बिजली के साथ-साथ पीने के पानी और लाईन लंबी होने पर बुजुर्ग, दिव्यांग व महिला मतदाताओं के बैठने का प्रबंध किया जाए। अग्रवाल चंडीगढ़ से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्त/जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के प्रबंध को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे थे।
अग्रवाल ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिव्यांग व 85 वर्ष आयु से अधिक के मतदाताओं द्वारा घर से किए गए मतदान की रिपोर्ट, सर्विस वोटर के पोस्टल बैलेट की रिपोर्ट तथा चुनाव ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों के पोस्टल मतदान की रिपोर्ट प्रति दिन मुख्यालय को भेजी जाए। उन्होंने कहा कि अभी 3 दिन का समय मतदान के लिए शेष है इसलिए मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए जागरूक भी किया जाए। मतदान केंद्र के अंदर कोई शरारती तत्व गलती करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अलग से नोडल अधिकारी नियुक्त
अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा आम चुनाव 2024 के दौरान मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग निगरानी के लिए राज्य नियंत्रण कक्ष, जिला नियंत्रण कक्ष व विधानसभा के नियंत्रण कक्ष बनाए गये है। इसके अलावा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी वेबकास्टिंग द्वारा निगरानी की जाएगी। किसी भी मतदान केंद्र पर मतदान के दिन पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन में केवल वही कार्यकलाप करेंगे जिसकी उनको अनुमति है। इसके अलावा, यदि वो कुछ भी गलत करते पाये जाते है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी। इस बारे विस्तृत हिदायतें जारी की जा चुकी है। मतदान के दिन उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों द्वारा दी गई शिकायतों की सुनवाई के लिए अलग से नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए।
सुरक्षा प्रबंधों के साथ स्ट्रांग रूम में रखवाया जाए
अग्रवाल ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में 5 अक्तूबर को विधानसभा के लिए मतदान होना है इसके मध्यनजर अवैध शराब, नशीले पदार्थ, नकदी और अवैध हथियार आदि को रोकने के लिए नाकों पर ओर अधिक चौकसी बरती जाएं। इसके अलावा, जिलों में गठित निगरानी टीमों को और अधिक सक्रिय किया जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान से पहले मतदान केंद्रों तक और मतदान के बाद मतदान केंद्रों से ईवीएम को पुख्ता सुरक्षा प्रबंधों के साथ स्ट्रांग रूम में रखवाया जाए। इसके अलावा, ईवीएम ले जाने वाले वाहन को रास्ते में अन्य किसी भी स्थान पर न रोका जाए। सुरक्षा के मध्येनजर ईवीएम को लाने व ले जाने वाले वाहनों पर जीपीएस लगा होना चाहिए।
अग्रवाल ने निर्देश दिए कि मतदान केंद्र के अंदर चुनाव डयूटी पर तैनात महिला कर्मचारियों के पति मतदान केंद्र के अंदर नहीं बैठ सकते। इसी तरह से महिला मतदाता द्वारा जब मतदान किया जाए तो मतदान के लिए उसके पति को मतदान कम्पार्टमेंट में जाने की बिलकुल अनुमति नहीं होगी और ऐसा करना गैर कानूनी होगा। ऐसा करने पर कानूनी कार्यवाही भी की जाऐगी।