खाद्य सुरक्षा निकाय ने मानव दूध की अवैध बिक्री पर रोक लगाने की दी सलाह, लाइसेंस देने पर प्रतिबंध

मानव दूध की अवैध बिक्री पर रोक लगाने की सलाह

नई दिल्ली। देश के खाद्य नियामक ने मानव दूध के अवैध बिक्री के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है कि उसके नियम ऐसे उत्पादों की बिक्री की अनुमति नहीं देते हैं। 24 मई की एक एडवाइजरी में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने मानव दूध की बिक्री से संबंधित सभी गतिविधियों को रोकने की सलाह दी है।

इसमें कहा गया, “एफएसएसएआई ने एफएसएस अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के तहत मानव दूध के प्रसंस्करण और/या बिक्री की अनुमति नहीं दी है। इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि मानव दूध और उसके उत्पादों के व्यावसायीकरण से संबंधित ऐसी सभी गतिविधियों को तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। ”

लाइसेंस देने पर लगाई रोक

एफएसएसएआई ने अपनी सलाह में कहा कि नियमों के किसी भी उल्लंघन पर खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों (एफबीओ) के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एफएसएसएआई ने राज्य और केंद्रीय लाइसेंसिंग अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि मानव दूध के प्रसंस्करण या बिक्री में शामिल खाद्य व्यवसायों को लाइसेंस नहीं दिया जाए। FSSAI देश में खाद्य पदार्थों के विनिर्माण और बिक्री को नियंत्रित करता है।

मानव दूध की बिक्री में आई तेजी

मानव दूध की ऑनलाइन बिक्री में तेजी आई है, क्योंकि गैर-लाभकारी संस्थाओं के रूप में स्थापित दूध बैंक स्तनपान कराने वाली माताओं से दूध इकट्ठा करते हैं और उन्हें लाभ पर बेचते हैं। एक साधारण Google खोज ऐसे उत्पादों को ऑनलाइन खरीदने के लिए कई विकल्प दिखाती है, जिनमें इंस्टाग्राम हैंडल और मिल्क बैंक शामिल हैं।

अधिकांश दूध बैंक मुफ्त में कराते हैं उपलब्ध

दूध बैंक आमतौर पर स्वस्थ दाताओं (स्तनपान कराने वाली माताओं) से एकत्र किए गए दूध को संसाधित करते हैं और उन्हें फ्रीज करने और भंडारण करने से पहले संदूषण और पोषक तत्वों की सामग्री की जांच करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, अधिकांश दूध बैंक, जो सरकारी अस्पतालों से जुड़े होते हैं, आमतौर पर इसे मुफ्त में उपलब्ध कराते हैं।

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