केजरीवाल को कोर्ट से लगा झटका, सीबीआई के मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

केजरीवाल को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को सीबीआई की याचिका स्वीकार कर ली और कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। AAP प्रमुख 12 जुलाई तक जेल में रहेंगे और दोपहर करीब 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिर से दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए जाएंगे।

अदालत का आदेश जांच एजेंसी द्वारा केजरीवाल के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग करने के कुछ घंटों बाद आया, जिसमें कहा गया था कि जांच और न्याय के हित में उनकी कैद की आवश्यकता थी। तीन दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर केजरीवाल को अदालत में पेश किए जाने के बाद विशेष न्यायाधीश सुनेना शर्मा ने याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।

सीबीआई ने अपनी रिमांड अर्जी में दावा किया कि हिरासत में पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल ने सहयोग नहीं किया। जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने जानबूझकर गोलमोल जवाब दिए जो रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के विपरीत थे।

सीबीआई ने लगाए ये आरोप

सीबीआई के वकील ने कहा कि सबूतों से सामना होने पर उन्होंने बिना किसी अध्ययन या औचित्य के दिल्ली की नई आबकारी नीति 2021-22 के तहत थोक विक्रेताओं के लिए लाभ मार्जिन को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने के संबंध में उचित और सच्चा स्पष्टीकरण नहीं दिया। वह यह भी नहीं बता सके कि कोविड की दूसरी लहर के चरम के दौरान संशोधित आबकारी नीति के लिए कैबिनेट की मंजूरी एक दिन के भीतर जल्दबाजी में क्यों प्राप्त की गई, जब साउथ ग्रुप के आरोपी व्यक्ति दिल्ली में डेरा डाले हुए थे और अपने करीबी सहयोगी विजय नायर के साथ बैठकें कर रहे थे।

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