स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामला: CM केजरीवाल के घर जा सकती है दिल्ली पुलिस, कर सकती है बयान दर्ज

CM केजरीवाल के घर जा सकती है दिल्ली पुलिस

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी (आप) सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित बदसलूकी मामले में शुक्रवार को मुख्यमंत्री के घर जाकर जांच कर सकती है। पुलिस उस समय वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज कर सकती है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। स्वाति पर हुए कथित हमले के मामले में दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज की।

उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार ने उन पर हमला किया। पुलिस अब आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दर्ज कराएगी। धारा 164 के तहत एक मजिस्ट्रेट मुकदमे से पहले पुलिस जांच के दौरान किसी व्यक्ति का बयान या कबूलनामा दर्ज कर सकता है।

बिभव कुमार पर थप्पड़ मारने का आरोप

मालीवाल ने 13 मई की सुबह 9.34 बजे मुख्यमंत्री आवास से पीसीआर कॉल की थी। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस बिभव कुमार को नोटिस देकर जांच में शामिल होने के लिए कह सकती है। पुलिस एफआईआर के मुताबिक, मालीवाल ने अपनी शिकायत में कहा कि मुख्यमंत्री आवास पर विभव कुमार ने उन्हें थप्पड़ मारा, पेट पर हमला किया और लात मारी। दिल्ली पुलिस ने कथित हमले के संबंध में बिभव कुमार को नामित करते हुए एफआईआर दर्ज की।

कई धाराओं के तहत केस दर्ज

एफआईआर आईपीसी की धारा 354, 506, 509 और 323 के अलावा अन्य धाराओं के तहत दर्ज की गई है, जिसमें किसी महिला पर उसकी लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग, आपराधिक धमकी, शब्द संकेत या इरादे के कृत्य शामिल हैं।

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