रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन के नियमों में किया बड़ा बदलाव, 1 अप्रैल से होगा लागू

रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन के नियमों में किया बड़ा बदलाव

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। अब यात्रियों को रिफंड मिलना कैंसिलेशन के समय पर निर्भर करेगा। रेलवे का उद्देश्य टिकटों की कालाबाजारी रोकना और सीटें सच्चे यात्रियों को उपलब्ध कराना है।

ट्रेन छूटने से 8 घंटे से कम समय में टिकट कैंसिल करने पर अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा। पहले यह सीमा 4 घंटे थी, जिसे अब 8 घंटे कर दिया गया है। इसलिए आखिरी समय में प्लान बदलने से पहले सावधानी बरतनी होगी।

72 घंटे पहले कैंसिल करने पर पूरा पैसा रिफंड

8 से 24 घंटे के बीच कैंसिल करने पर कुल किराए का 50 प्रतिशत कटेगा, जबकि 24 से 72 घंटे के बीच 25 प्रतिशत रद्दीकरण शुल्क काटा जाएगा। 72 घंटे से ज्यादा पहले कैंसिल करने पर सिर्फ न्यूनतम फ्लैट चार्ज कटेगा और बाकी पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। ये नियम केवल कन्फर्म टिकट पर लागू होंगे।

अच्छी खबर यह है कि यात्री अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। अगर चार्ट बनने के बाद भी वेटिंग टिकट पूरी तरह वेटिंग में रह जाए तो वह ऑटोमैटिक कैंसिल हो जाएगा और पूरा रिफंड मिलेगा। यात्रियों को सलाह है कि प्लान पहले से बनाएं और नियम चेक करते रहें।

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