नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। यह घटनाक्रम मुख्यमंत्री को (शनिवार को) दिल्ली की एक अदालत द्वारा 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के दो दिन बाद आया है।
निचली अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजते हुए कहा था कि उनका नाम मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक के रूप में सामने आया है और जांच अभी भी जारी है। केजरीवाल को तीन दिन की हिरासत में पूछताछ खत्म होने के बाद सीबीआई ने अदालत में पेश किया था, जिसके बाद केंद्रीय एजेंसी ने यह दावा करते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की कि आप प्रमुख ने जांच में सहयोग नहीं किया और जानबूझकर गोल-मोल जवाब दिए।
26 जून को सीबीआई ने किया था केजरीवाल को गिरफ्तार
एजेंसी ने अपनी रिमांड याचिका में यह भी आशंका व्यक्त की कि वह हिरासत में पूछताछ के दौरान गवाहों और उनके सामने पहले ही सामने आए सबूतों को प्रभावित कर सकता है और उन संभावित गवाहों को भी प्रभावित कर सकता है जिनसे पूछताछ की जानी बाकी है। 55 वर्षीय केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में थे।