मानहानि केस में राहुल गांधी को राहत, MP-MLA कोर्ट ने दी जमानत; अमित शाह पर विवादित टिप्पणी करने का था आरोप

मानहानि केस में राहुल गांधी को राहत

मानहानि केस में राहुल गांधी को राहत- कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर बयानबाजी को लेकर दर्ज मानहानि के मामले में बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को उन्हें उत्तर प्रदेश (यूपी) के सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बेल दे दी। साल 2018 का यह पूरा मामला है, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा है। कर्नाटक में एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का राहुल गांधी पर आरोप था। इस मामले में पेशी के लिए केरल के वायनाड से पार्टी सांसद भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोककर वहां पहुंचे थे। बता दें कि राहुल की यात्रा आज अमेठी में है।

राहुल पर क्या हैं आरोप?

4 अगस्त 2018 को बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि आठ मई 2018 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में आयोजित एक जनसभा में राहुल ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री को हत्या का दोषी बताया था।

कोर्ट में बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल की पेशी से पहले कहा कि राहुल गांधी ने अमित शाह को ‘हत्यारा’ कहा था। कई अपशब्द कहे थे, जिसे लेकर हमने एक परिवाद दाखिल किया था। उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है। ऐसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हत्यारा कहना अनुचित है। इस पर हमें काफी ठेस पहुंची और फिर हमने परिवाद दाखिल किया।

अमेठी से शुरू होगी कांग्रेस की यात्रा

कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने बताया कि 20 फरवरी को सुल्तानपुर में राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश जिला न्यायालय में उपस्थित होने के लिए समन मिला है। बता दें कि 4 अगस्त, 2018 को एक भाजपा नेता की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे से यह मामला जुड़ा है। कल सुबह भारत जोड़ो न्याय यात्रा रुक जाएगी और फिर दोपहर 2 बजे अमेठी के फुरसतगंज से 20 फरवरी के प्रोग्राम को शुरू करेगी।

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