नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने नए श्रम नियम जारी किए हैं, जिसमें ओवरटाइम पर दोगुना भुगतान, समय पर सैलरी और बोनस को बैंक खाते में सीधे जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है।
जिलाधिकारी मेधा रूपम ने औद्योगिक प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इन दिशानिर्देशों की जानकारी दी। अब कंपनियों को ओवरटाइम काम पर दोगुनी दर से भुगतान करना होगा, बिना किसी कटौती के। रविवार को काम कराने पर भी डबल पेमेंट अनिवार्य होगा। साप्ताहिक एक दिन की छुट्टी देना भी जरूरी कर दिया गया है।सैलरी का भुगतान हर महीने की 10 तारीख तक एक किस्त में करना होगा और साथ में वेतन पर्ची (सैलरी स्लिप) देना अनिवार्य होगा।
बोनस 30 नवंबर तक उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर
सभी कर्मचारियों का बोनस 30 नवंबर तक उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर करना होगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आंतरिक शिकायत समिति गठित करनी होगी, जिसमें महिला सदस्य अध्यक्ष होगी। शिकायत पेटियां लगानी और कंट्रोल रूम स्थापित करना भी अनिवार्य होगा। यह फैसला नोएडा के फेस-2 औद्योगिक क्षेत्र में तीन दिनों से चल रहे कर्मचारियों के प्रदर्शन के बाद लिया गया।
मालिकों की मनमानी, सैलरी में देरी के खिलाफ नारेबाजी
प्रदर्शनकारियों ने कंपनी मालिकों की मनमानी, सैलरी में देरी और अन्य अनियमितताओं के खिलाफ नारेबाजी की थी। प्रशासन का कहना है कि ये नियम श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे और गौतम बुद्ध नगर को श्रम सुधारों का मॉडल बनाएंगे। उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए
कर्मचारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है, जबकि उद्योग जगत को इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। योगी सरकार का यह कदम नोएडा जैसे औद्योगिक हब में बेहतर कामकाजी माहौल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। यह सुधार कोड ऑन वेजेस के तहत श्रमिकों को मिलने वाले अधिकारों को और मजबूत बनाएगा।
